शेड अलॉटमेंट घोटाले में कांग्रेस नेता बबला दोषी करार, सजा पर फैसला 31 को
चंडीगढ़:दोआबा रिपोर्टर : जिला अदालत ने आज सेक्टर-26 स्थित सब्जी मंडी में शेड अलॉटमेंट घोटाले में कांग्रेस पार्षद व मार्केट कमेटी के पूर्व प्रधान देवेंद्र सिंह बबला को दोषी करार दे दिया है। उसकी सजा पर फैसला शनिवार 31 मार्च को होगा। बबला को बुड़ैल जेल भेज दिया गया है। उस पर धारा 420 (धोखाधड़ी) का केस दर्ज था।
बता दें, सेक्टर-26 स्थित सब्जी मंडी के दुकानदार सूरज प्रकाश अहूजा ने विजिलेंस को शिकायत दी थी शेड अलॉटमेंट आक्शन में देवेंद्र सिंह बबला ने अनियमिताएं बरती हैं। नियम के तहत कुल 59 लोगों को शेड अलॉट होने थे, लेकिन जाली कागजात के आधार पर मार्केट कमेटी के पूर्व प्रधान देवेंद्र सिंह बबला ने 59 की जगह 69 लोगों को शेड अलॉट कर दिए थे। शिकायत मिलने के बाद सेक्टर 26 पुलिस स्टेशन में बबला के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ था। इसके बाद बबला फरार हो गया था।
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